पुणे। महाराष्ट्र की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के स्टैम्प पेपर घोटाला मामले के आरोपी अब्दुल करीम तेलगी को 10 वर्ष कैद सजा सुनाई है।
सूत्रों के मुताबिक, विशेष अदालत के न्यायाधीश एस. एन. सरदेसाई ने तेलगी को फर्जी स्टैम्प बनाने, बेचने और वितरण करने के मामले में षड्यंत्र का दोषी पाए जाने के बाद सजा सुनाई। तेलगी के खिलाफ 48 मामले दर्ज हैं। इस मामले में तेलगी को 27 मई को दोषी ठहराया गया था।
भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं और महाराष्ट्र अपराध नियंत्रण कानून के तहत तेलगी को विभिन्न मामलों में दस वर्ष, पांच वर्ष छह माह और सात-सात वर्ष की तीन सजाएं सुनाई गईं, जो दस वर्ष की सजा के साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा उसे 17.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा भी दी गई है।
अदालत के आदेश में कहा गया है कि तेलगी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसने जनता के अलावा सरकार को भी राजस्व की हानि पहुंचाई। वर्तमान में तेलगी बेंगलूरु की जेल में बंद है।
सूत्रों के मुताबिक, विशेष अदालत के न्यायाधीश एस. एन. सरदेसाई ने तेलगी को फर्जी स्टैम्प बनाने, बेचने और वितरण करने के मामले में षड्यंत्र का दोषी पाए जाने के बाद सजा सुनाई। तेलगी के खिलाफ 48 मामले दर्ज हैं। इस मामले में तेलगी को 27 मई को दोषी ठहराया गया था।
भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं और महाराष्ट्र अपराध नियंत्रण कानून के तहत तेलगी को विभिन्न मामलों में दस वर्ष, पांच वर्ष छह माह और सात-सात वर्ष की तीन सजाएं सुनाई गईं, जो दस वर्ष की सजा के साथ-साथ चलेंगी। इसके अलावा उसे 17.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा भी दी गई है।
अदालत के आदेश में कहा गया है कि तेलगी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसने जनता के अलावा सरकार को भी राजस्व की हानि पहुंचाई। वर्तमान में तेलगी बेंगलूरु की जेल में बंद है।