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भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत समर्थक

अन्ना के खिलाफ सिंघवी को गवाह बनाने की याचिका खारिज


नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज वह याचिका खारिज कर दी जिसमें कथित रूप से जनता को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के खिलाफ मामले में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी को गवाह बनाने के लिए उससे निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।


न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने सत्र अदालत के उस आदेश का समर्थन करते हुए हरियाणा निवासी सतबीर सिंह की वह याचिका खारिज कर दी जिसमे गवाहों की सूची से सिंघवी का नाम हटाने के मजिस्ट्रेटी अदालत के फैसले को बरकरार रखा गया था। न्यायमूर्ति प्रतिभा रानी ने कहा, ‘‘मजिस्ट्रेट ने गत 17 मार्च 2012 के अपने आदेश में वह कारण बताया है कि शिकायत मामले में ए एम सिंघवी से गवाही लेने की आवश्यकता क्यों नहीं है।


मजिस्ट्रेट का मानना है कि शिकायत से यह बात नहीं निकलती कि उनका बयान किस तरह से प्रासंगिक है और वह किन तथ्यों के गवाह बने।’’ अदालत ने कहा, ‘‘इस अदालत के समक्ष भी याचिकाकर्ता सिंह ने यह नहीं समझाया है कि उनकी शिकायत के लिए सिंघवी का बयान किस तरह से प्रासंगिक है। शिकायत के साथ प्रारंभ मे दायर गवाहों की सूची में भी उनका सिंघवी का नाम गवाह के रूप में प्रस्तावित नहीं है।’’ सिंह ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए इस महीने के शुरू में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। सतबीर ने हजारे और उनके सहयोगियों किरण बेदी, शांतिभूषण और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गत वर्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के दौरान कथित रूप से जनता को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए मुकदमा चलाने की मांग की थी।
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