सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की उस याचिका पर शुक्रवार को नोटिस जारी किया, जिसमें न्यायालय के उस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार कम्पनियों को आवंटित 122 2जी लाइसेंस रद्द कर दिए थे और कहा था कि प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन का एक मात्र मार्ग नीलामी ही है।
सर्वोच्च न्यायालय ने दो फरवरी के अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया था कि 2जी लाइसेंस आवंटन के लिए अपनाई गई पहले आओ पहले पाओ की नीति दोषपूर्ण थी।
न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन की पीठ ने 2जी फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली सरकार की याचिका पर विचार करते हुए नोटिस जारी किया।
अतिरिक्त महाधिवक्ता इंद्रा जयसिंह ने जब 2जी फैसले की प्रयोज्यता की गुंजाइश जाननी चाही, तो न्यायालय ने कहा कि ये सब मात्र चिंताएं हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने दो फरवरी के अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया था कि 2जी लाइसेंस आवंटन के लिए अपनाई गई पहले आओ पहले पाओ की नीति दोषपूर्ण थी।
न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति के.एस. राधाकृष्णन की पीठ ने 2जी फैसले की समीक्षा की मांग करने वाली सरकार की याचिका पर विचार करते हुए नोटिस जारी किया।
अतिरिक्त महाधिवक्ता इंद्रा जयसिंह ने जब 2जी फैसले की प्रयोज्यता की गुंजाइश जाननी चाही, तो न्यायालय ने कहा कि ये सब मात्र चिंताएं हैं।