नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2-जी मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व संचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल में बांटे गए सभी 122 लाइसेंस रद्द कर दिए हैं.
इसके साथ ही वर्तमान गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को दो दिन की राहत देते हुए कहा है कि 2-जी मामले में चिदंबरम को सह आरोपी बनाया जाए या नहीं इसका फैसला निचली अदालत करेगी.
दरअसल, निचली अदालत में पहले से ही इस मामले में चिदंबरम के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है. निचली अदालत की कार्यवाही शनिवार को शुरू होगी. सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम पर फैसला लेने के लिए निचली अदालत को दो हफ्ते का समय दिया है.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे मुख्य फैसले के तहत 2-जी मामले में सीबीआई की जांच पर निगरानी के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी गठित करने से साफ मना कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ही 2-जी मामले की जांच करेगी, जबकि सीवीसी जांच पर निगरानी करेगी.
याचिकाकर्ता और जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई.
उन्होंने कहा, 'मैं कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हूं. इस मामले में जितना अच्छा फैसला आ सकता था आ गया. 122 लाइसेंस रद्द होने के बाद अब कंपनियों को बाजार भाव से कीमत देनी होगी.'
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दरअसल, निचली अदालत में पहले से ही इस मामले में चिदंबरम के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है. निचली अदालत की कार्यवाही शनिवार को शुरू होगी. सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम पर फैसला लेने के लिए निचली अदालत को दो हफ्ते का समय दिया है.
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे मुख्य फैसले के तहत 2-जी मामले में सीबीआई की जांच पर निगरानी के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी गठित करने से साफ मना कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ही 2-जी मामले की जांच करेगी, जबकि सीवीसी जांच पर निगरानी करेगी.
याचिकाकर्ता और जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई.
उन्होंने कहा, 'मैं कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हूं. इस मामले में जितना अच्छा फैसला आ सकता था आ गया. 122 लाइसेंस रद्द होने के बाद अब कंपनियों को बाजार भाव से कीमत देनी होगी.'