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चारा घोटाला मामले में 40 दोषियों को सजा


रांची में केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक अदालत ने चारा घोटाले के एक मामले में 40 लोगों को दोषी ठहराते हुए उन्हें चार से सात साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषियों पर 25,000 से दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है।


सीबीआई अदालत ने आरसी 31 ए/96 3 मई, मामले में अपना फैसला सुनाया है। यह मामला 90 के दशक में रांची में दोरांदा खजाने से 47 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि अवैध तरीके से निकाले जाने से सम्बद्ध है। इस मामले में कुल 111 आरोपी थे। इनमें से कुछ की सुनवाई के दौरान मौत हो गई और कुछ सीबीआई के गवाह बन गए।

इससे पहले गुरुवार को सीबीआई अदालत ने 69 लोगों को दोषी करार दिया था और 16 अन्य को निर्दोष बताया था। सीबीआई अदालत ने तीन मई को 29 दोषियों को एक से तीन साल तक की कैद व 25,000 से लेकर दो लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा सुनाई थी। शेष बचे दोषियों को सोमवार को सजा सुनाई गई।

चारा घोटाले से जुड़े विभिन्न मामलों में अधिकारियों व आपूर्तिकर्ताओं सहित करीब 1,200 लोगों को दोषी बताया गया।
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