सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमे अन्ना हजारे और उनके टीम के सदस्यों पर तिरंगा का अनादरर करने का आरोप लगाया गया था.
इस याचिका में कहा गया था कि पिछले साल लोकपाल बिल के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और उनके टीम के सदस्यों ने तिरंगा का अपमान किया था.
जस्टिस बीएस चौहान और जेएस केहर ने इस मामले पर याचिकाकर्ता एल के वेकंट को ही झिड़की लगाई.
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि पिछले साल प्रदर्शन के दौरान हजारे और उनके सहयोगियों ने राष्ट्रीय तीरंगा को आधा झुका हुआ लहराया था.
इस याचिका में कहा गया था कि पिछले साल लोकपाल बिल के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और उनके टीम के सदस्यों ने तिरंगा का अपमान किया था.
जस्टिस बीएस चौहान और जेएस केहर ने इस मामले पर याचिकाकर्ता एल के वेकंट को ही झिड़की लगाई.
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि पिछले साल प्रदर्शन के दौरान हजारे और उनके सहयोगियों ने राष्ट्रीय तीरंगा को आधा झुका हुआ लहराया था.