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गैंगरेप: केस को ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीमकोर्ट में याचिका


नई दिल्ली। दिल्ली के 16 दिसंबर के सनसनीखेज गैंगरेप और हत्याकांड के एक आरोपी ने इस मुकदमे के स्थानांतरण के लिए सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की है। 

आरोपी का कहना है कि उसके खिलाफ व्यापक जनाक्रोश के कारण दिल्ली में इस मुकदमे की निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई संभव नहीं है। याचिका के अनुसार मीडिया ट्रायल और इस घटना को लेकर रोजाना हो रहे आन्दोलनों के कारण यह मसला घर-घर पहुंच चुका है। ऎसी स्थिति में इस मामले को दिल्ली से बाहर उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थानांतरित कर देना चाहिए।

आरोपी मुकेश ने स्थानांतरण याचिका में कहा है कि लगातार हो रहे आन्दोलन के मद्देनजर पुलिस और न्यायिक अधिकारी आन्दोलनकारियों की मांग के अनुरूप आदेश देने के लिए दबाव में हैं और ऎसी स्थिति में यहां निष्पक्ष सुनवाई असंभव है। इस मामले में मुकेश के खिलाफ हत्या, सामूहिक बलात्कार और अप्राकृतिक अपराध करने सहित कई आरोप हैं। इस मामले में एक किशोर सहित छह आरोपी हैं।

पांच आरोपियों में राम सिंह, उसका भाई मुकेश और उसके साथी पवन गुप्ता, विनय शर्मा तथा अक्षय ठाकुर शामिल हैं। इन सभी पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत हत्या, सामूहिक बलात्कार, हत्या के प्रयास, अपहरण, अप्राकृतिक अपराध, डकैती, लूटपाट के दौरान चोट पहुंचाने, सबूत नष्ट करने, आपराधिक साजिश की मंशा से अपराध करने के आरोप हैं। मुकेश ने अपने वकील एमएल शर्मा के जरिए यह स्थानांतरण याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि चूंकि इस घटना से कोई भी अछूता नहीं बचा है, इसलिए इन परिस्थितियों में उसे किसी भी स्थिति में न्याय नहीं मिल सकेगा।

याचिका में कहा गया है कि यह मामला त्वरित अदालत को सौंपा जा चुका है जहां 21 जनवरी से सुनवाई शुरू होगी। इस प्रकरण के बारे में मीडिया की खबरों, आन्दोलन और राजनीतिक बयानों, मुख्यमंत्री तथा कैबिनेट मंत्रियों की व्यक्तिगत दिलचस्पी के कारण न्यायपालिका याचिकाकर्ता के खिलाफ काम करने के लिए दबाव में है।

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