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delhi gang rape : जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने छठे आरोपी को नाबालिग माना

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नई दिल्‍ली -  दिल्ली गैंग रेप केस में पीड़ित के साथ सबसे ज्यादा बर्बरता दिखाने वाला छठा आरोपी नाबालिग है। दिल्ली के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपने अहम फैसले में इसकी पुष्टि कर दी है। बोर्ड ने आरोपी के स्कूल सर्टिफिकेट के आधार पर उसके नाबालिग होने की पुष्टि की है।

छठे आरोपी की उम्र को लेकर मामले की शुरुआत से ही पेंच फंस रहा है। आरोपी के स्कूल प्रिंसिपल की ओर से दिए गए सर्टिफिकेट के मुताबिक उसकी उम्र 17 साल 6 महीने है जबकि दिल्ली पुलिस बोन टेस्ट करवाकर उसकी सही उम्र का पता लगाना चाहती है।

जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने भी गैंग रेप के छठे आरोपी पर बाकी पांच के साथ मुकदमा चलाने की अर्जी दी थी लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन कोर्ट ने कहा था कि जनहित याचिका पर सुनवाई की फिलहाल कोई वजह नहीं है। हालांकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से अर्जी खारिज होने के बाद हाई कोर्ट ने स्वामी से सेशन कोर्ट जाने की सलाह दी थी।

19 दिसंबर को दिल्ली की चार्टर्ड बस में गैंग रेप की शिकार पैरा मेडिकल छात्रा के परिजन आरोपी की कम सजा के लिए तैयार नहीं हैं और वे सरकार से कानून में बदलाव की लगातार मांग कर रहे हैं। पीड़ित के दादा के मुताबिक उनका परिवार यह कभी मंजूर नहीं करेगा कि सबसे बड़े गुनहगार को नाबालिग होने का फायदा देकर महज तीन साल की जेल हो। उन्होंने नाबालिग माने जा रहे आरोपी के लिए भी फांसी की मांग की और इसके लिए सरकार से कानून में संशोधन करने की अपील की।

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