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दिल्ली गैंगरेप: न्याय बोर्ड करेगा नाबालिग का फैसला

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16 दिसंबर के दिल्ली दुष्कर्म में शामिल नाबालिग आरोपी पर भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चले या नहीं दिल्ली में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आज इस बारे में फैसला सुना सकता है। जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस सिलसिले में बोर्ड के सामने याचिका दायर की है।

स्वामी ने दलील पेश की है कि ऐसे खौफनाक जुर्म को अंजाम देने वालों को नाबालिग नहीं गिना जा सकता। याचिका के मुताबिक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बालिग उम्र 18 साल तय की गई है जबकि आईपीसी में यह 12 साल है।

दिल्ली दुष्कर्म का शिकार हुई लड़की के गुनहगारों में एक की उम्र 16 साल है। सवाल बना हुआ है कि क्या बाकी पांच आरोपियों की तरह उसपर भी फास्ट ट्रैक में केस चलाया जाए?

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