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asaram bapu : 700 करोड़ की जमीन कब्जाने के आरोप में फंसे आसाराम

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मुंबई : मशहूर संत आसाराम बापू पर मध्य प्रदेश में अरबों के भूमि घोटाला का आरोप लगा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने लगभग 700 करोड़ रुपये की जमीन पर अवैध कब्जा जमा रखा है । गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय(एसएफआईओ) ने उनके खिलाफ अभियोजन चलाने की मांग की है।

मामला रतलाम में 200 एकड़ जमीन से जुड़ा है और एसएफआईओ चाहता है कि आसाराम और उनके बेटों के खिलाफ आईपीसी और कंपनी ऐक्ट 1956 के तहत मामला चले। एसएफआईओ ने इस सिलसिले में अपनी सिफारिश कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को भेज दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'आसाराम, उनके बेटे नारायण साईं और कुछ अन्य लोगों पर मामला चलाने के लिए कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री एसएफआईओ से सिफारिश मिली है और यह विचाराधीन है।'

सूत्रों ने कहा कि दिल्ली-पुणे फ्रेट कॉरिडोर पर स्थित यह जमीन जयंत विटामिन्स लिमिटेड (जेवीएल) की है और इस पर साल 2000 में कथित रूप से कब्जा किया गया। तब से आसाराम इसका उपयोग कर रहे हैं। जेवीएल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसकी 2004 में बंबई स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टिंग खत्म कर दी गई थी। जेवीएल ने मामले में शिकायत नहीं की जबकि कंपनी के एक शेयरधारक ने मंत्रालय से संपर्क किया, जिसने शिकायत की जांच 2010 में एसएफआईओ को करने को कहा। एसएफआईओ ने 2 साल तक मामले की जांच के बाद मंत्रालय को सिफारिश भेजी है।

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