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भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत समर्थक

अन्ना हजारे, आमिर खान, बाबा रामदेव समेत 15 के खिलाफ वाद दर्ज

अन्ना हजारे और उनकी टीम, योग गुरु बाबा रामदेव, फिल्म स्टार आमिर खान समेत 15 लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने संबंधी याचिका को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विवेकानंद विश्वकर्मा की अदालत ने विचारार्थ स्वीकार कर लिया है। अदालत ने इस मामले में लंका थाने से 17 जुलाई को आख्या तलब की है। रिपोर्ट मिलने के बाद अगली सुनवाई होगी।

बीएचयू के जियोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डा. रामाश्रय प्रसाद सिंह की ओर से दायर याचिका को प्रकीर्णवाद (मिसलेनियस कंप्लेन) के रूप में दर्ज करते हुए लंका थाने से जानना चाहा है कि याचिका में वर्णित तथ्यों के प्रकाश में अभियोग दर्ज है या नहीं। अदालत ने इस मामले में याचिका की पोषणीयता (आधार क्षेत्र) और अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था। इस पर प्रोफेसर के अधिवक्ता अजय सिंह ने दलील दी कि आरोपियों में कोई भी लोकसेवक नहीं है। ऐसे में सीआरपीसी की धारा 197 के तहत शासन की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। अदालत को सुनवाई का अधिकार है। इसके बाद सीआरपीसी की धारा 156-3 के तहत दी गई याचिका को प्रकीर्णवाद के रूप में स्वीकार कर लिया।

याचिका में अन्ना हजारे और उनकी टीम के अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसौदिया, किरन बेदी, प्रशांत भूषण द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा बढ़ा-चढ़ा कर पेश करने का आरोप लगाते हुए कई इलेक्ट्रानिक चैनलों के प्रमुख, आंदोलन में सहयोग देने पर फिल्म स्टार आमिर खान, फिल्म डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और बाबा रामेदव को भी आरोपी बनाया गया है
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