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दिल्ली गैंगरेप वारदात की चार्जशीट में हत्या की धारा नहीं


दिल्‍ली गैंगरेप की वारदात के बाद देशभर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम कसने के उपाय तलाशे जा रहे हैं. दूसरी ओर, गैंगरेप मामले में ही दिल्ली पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है.
चार्जशीट से हत्‍या की धारा गायब 


3 जनवरी को जो चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने फाइल की, उसमें वे आरोपियों पर हत्या की धारा लगाना ही भूल गई. पूरी चार्जशीट में कहीं भी धारा 302 का जिक्र नहीं है.

पूरक आरोपपत्र की इजाजत नहीं
पुलिस ने कोर्ट से गुजारिश की कि वह चार्जशीट में एक सप्लीमेंट्री पेपर एड करना चाहती है, मगर कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जब वो पूरी चार्जशीट पर खुद संज्ञान ले रही है, तो पुलिस की ओऱ से अलग से याचिका की जरूरत नहीं है.

7 जनवरी को 'दरिंदों' की पेशी 
इस बीच, पुलिस की दाखिल चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी आरोपी 7 जनवरी को कोर्ट में पेश हों. इन आरोपियों को 7 तारीख को 12 बजे के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा.

चार्जशीट में पीड़ितों के बयान
पुलिस की तरफ से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई. इस चार्जशीट में पीड़ित लड़की और उसके दोस्त के बयान हैं. दायर की गई चार्जशीट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, यानी ई-चार्जशीट है. पुलिस ने बताया है कि शनिवार को जो दस्तावेज पेश किए गए हैं, उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट और दूसरे फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं.

अदालत ने लिया है संज्ञान 
गौरतलब है कि अदालत ने 16 दिसंबर को पैरा मेडिकल की 23 वर्षीय छात्रा से हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है.

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