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भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत समर्थक

हजारे मामले में सिंघवी नहीं बन सकेंगे गवाह

भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के दौरान सरकार के खिलाफ लोगों को कथित रूप से उकसाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों के खिलाफ अभियोजन चलाने संबंधी शिकायत में अभिषेक मनु सिंघवी का नाम गवाह के रूप में रखने को दिल्ली की अदालत ने मंजूरी नहीं दी है। इससे पहले सुनवाई में अदालत ने भी सिंघवी के नाम को हटा दिया था।


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरिंदर एस. राठी ने हरियाणा निवासी सतबीर की याचिका को खारिज कर दिया, जिसने मजिस्ट्रेट की अदालत को चुनौती दी थी।


एएसजे ने कहा कि 17 मार्च के मजिस्ट्रेट का आदेश अंतरिम आदेश है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। आदेश में सिंघवी का नाम गवाह की सूची से हटा दिया गया था।


न्यायाधीश ने कहा- अभिषेक मनु सिंघवी का नाम गवाह से हटाने का फैसला अंतरिम आदेश है और इसे मेरे समक्ष चुनौती नहीं दी जाना चाहिए थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने मार्च में सिंघवी का नाम गवाह से हटाते हुए कहा था कि राज्यसभा सदस्य का नाम गवाह के रूप में मामले को ‘‘सनसनीखेज’’ बनाने के लिए शामिल किया गया।
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