" "

भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत समर्थक

तहलका काण्ड : भाजापा के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण बांगरू भ्रष्ट करार

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को छद्म हथियार सौदागरों से एक लाख रूपये की रिश्वत लेने के ११ साल पुराने मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने आज दोषी ठहराने के साथ ही जेल भेज दिया।


सीबीआई की विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंवलजीत अरोड़ा ने लक्ष्मण को हथियार सौदे के लिए बतौर पेशगी एक लाख रूपये की रिश्वत लेने का दोषी करार दिया। इस फैसले के बाद कानूनी औपचारिकताएं पूरी करके लक्ष्मण को तिहाड़ जेल ले जाया गया।


सीबीआई अदालत इस मामले में सजा का ऐलान कल करेगी। इसके लिए लक्ष्मण को अदालत में पेश किया जायेगा। लक्ष्मण पर वर्ष २००१ में खोजी समाचार वेबसाइट तहलका डाट काम के पत्रकारों से सेना को थर्मल दूरबीन की आपूॢत का ठेका दिलाने के लिये एक लाख रूपये की रिश्वत लेने का आरोप था। ये पत्रकार हथियारों के सौदागरों के रूप में लक्ष्मण से मिले थे और उनसे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुये दूरबीन का ठेका दिलाने का अनुरोध किया था। तहलका डाट काम ने कुछ दिनों बाद ही लक्ष्मण के रियपत लेने वाली वीडियो फुटेज जारी करके भाजपा की अगुवायी वाली तत्कालीन केन्द्र सरकार को सकते में डाल दिया था। हालांकि लक्ष्मण ने उस समय इन आरोपों को सिरे से नकार दिया था लेकिन उन्हें पार्टी अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। करीब ११ वर्षों की लंबी अदालती कार्यवाही के बाद इस चॢचत मामले पर फैसला हो सका है।


न्यायाधीश अरोड़ा ने अपना फैसला सुनाते हुये कहा कि सीबीआई लक्ष्मण पर लगाये गये आरोपों को साबित करने में सफल रही है और इस आधार पर आरोपी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा ९ के तहत दोषी करार दिया जाता है। अदालत का फरमान सुनते ही लक्ष्मण बड़ी देर तक कठघरे में ंस्तब्ध स्थिति में खड़े रहे। फैसला सुनाये जाने के बाद उन्होंने किसी से भी कोई बात नहीं की। बाद में पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया और तिहाड़ जेल लेकर चली गयी। इस दौरान लक्ष्मण के वकील ने अदालत से जमानत मंजूर करने की गुहार लगायी जिसे न्यायाधीश अरोड़ा ने यह कहते हुये ठुकरा दिया कि सजा का ऐलान होने के बाद ही वह इस अर्जी पर विचार करेंगे।
" "