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चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ जांच का आदेश दिया

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने रिटर्निग आफिसर को कांग्रेस के महासचिव राहुल गाँधी पर लगे आरोपों की जांच की जिम्मेदारी सौपी। राहुल पर सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोपों लगाये थे कि राहुल ने चुनाव के दौरान लोगो को गलत सूचनाएं दी साथ ही साथ देश की जनता से अपनी चल और अचल संपत्ति से जुड़े तथ्यों को भी छिपाया।

ज्ञात हो कि स्वामी ने 15 नवम्बर को चुनाव आयोग को एक पत्र भेजा था जिसमे उसने चुनाव आयोग से यह कहा था कि राहुल गाँधी ने 2009 के चुनाव में जो शपथ पत्र भरा था उसमे उन्होंने अपनी सम्पति का ब्यौरा गलत दाखिल किया था, स्वामी ने अपने आरोपों में कहा है कि राहुल गांधी ने अपने शपथ पत्र में ऐसोसिएट जर्नल के शेयर खरीदे जाने की बात को छिपाया है और स्वामी ने भारतीय संविधान की धारा 195 की याद दिलाते हुए पत्र में यह भी अंकित किया कि धारा के तहत रिटर्निग आफिसर को फैसला लेने का पूरा अधिकार है। 

जबकि प्रिंसीपल सेक्रेट्री आरके श्रीवास्तव ने रिटर्निग आफिसर को राहुल गांधी द्वारा दी गई सूचनाओं में कोई अनियमितता लगती है और वह इससे संतुष्ट होते हैं तो बाद में वह इस पर कार्रवाही करेंगे साथ ही चुनाव आयोग ने स्वामी की शिकायत को गंभीरता ये लेते हुए पत्र को राज्य के प्रमुख चुनाव अधिकारी के पास भेज दिया है। 

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