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चुनाव आयोग ने खारिज की स्वामी की याचिका

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने मंगलवार को जनता पार्टी के प्रमुख सुब्रह्मण्यम स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की थी। स्वामी ने आरोप लगाया था कि पार्टी ने एक कंपनी को 90 करोड़ का लोन देकर पार्टी के संचालन के लिए बने नियमों का उल्लंघन किया है। साथ ही आयोग ने स्वामी के उस आरोप पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज की, जिसमें उन्होंने आयोग पर सूचनाएं लीक करने का आरोप लगाया था।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी. एस. संपत की अध्यक्षता में पोल पैनल ने स्वामी की याचिका को पढ़ने के बाद उसे इस आधार पर खारिज किया कि पार्टी की मान्यता रद्द करने के लिए याचिका में जो आधार बताया गया है वह नियम सम्मत नहीं है। आयोग ने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि राजनीतिक दल किस तरह से इस धन का इस्तेमाल करेंगे।

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