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केजरीवाल, रामदेव को मिली कोर्ट से राहत


नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव और प्रशांत भूषण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर दायर की गईं तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने तीनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। इनमें केजरीवाल, रामेदव और भूषण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को आदेश देने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा, अरविंद केजरीवाल और रामदेव के खिलाफ शिकायतें खारिज की जाती हैं। प्रशांत भूषण के खिलाफ शिकायत भी खारिज की जाती है।

कानून के छात्र विभोर आनंद ने याचिकाएं दायर की थीं। उनका कहना था कि इस साल की शुरुआत में केजरीवाल ने गाजियाबाद की एक सभा में कहा था कि संसद हत्यारों, बलात्कारियों और डकैतों से भरी हुई है तथा ऐसे में उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। आनंद ने भूषण के खिलाफ जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराने तथा वहां सेना हटाने का समर्थन करने संबंधी उनके कथित बयान को लेकर राष्ट्रदोह का मामला दर्ज करने की मांग की थी। इसी तरह से उसने रामदेव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग के पक्ष में दलील दी थी कि योग गुरु ने सांसदों के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।

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